75 तारीखें और 14 गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कातिल को मिलेगी दर्दनाक मौत
30 दिसंबर 2019 की उस मनहूस रात को एक शिष्य ने अपने धार्मिक गुरु, भजन गायक अजय पाठक और उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की भी हत्या कर दी। परिवार आज भी इस रात को नहीं भूला है.अजय पाठक के बड़े भाई हरिओम पाठक ने आर्दश मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हत्याकांड की फाइल सेशन कोर्ट में जाने के बाद कुल 75 तारीखें पड़ीं और अभियोजन पक्ष से 14 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. जिसके बाद बुधवार को शामली जिला जज ने हत्यारे हिमांशु सैनी को फांसी की सजा सुनाई. हरिओम ने बताया कि मामले में 14 गवाह पेश किये गये.
कोर्ट ने हत्यारे के साथ-साथ आरोपी का भी डेथ वारंट भेजा है
फांसी की सजा सुनाने के बाद बंदी रक्षक आरोपी हिमांशु सैनी को कोर्ट स्थित जेल में ले गए. इसके बाद कोर्ट ने हत्यारे हिमांशु सैनी का डेथ वारंट जारी कर उसे आरोपियों के साथ मुजफ्फरनगर जिला जेल भेज दिया.
जिला जज ने अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है
जिला जज अनिल कुमार ने भजन गायक अजय पाठक के हत्यारे और उनके परिवार को अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा सुनाई। न्यायाधीश ने हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे मौत की सजा सुनाई। डकैती की धारा 394 में 10 साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना, लूट का सामान बरामद करने की धारा 411 में तीन साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, साक्ष्य मिटाने की धारा 201 में पांच साल की कैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। अजय पाठक की कार में आग लगाने के मामले में उन्हें धारा 435 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. 25,000 और धारा 404 के तहत तीन साल की कैद और रु. 10 हजार का जुर्माना लगाया गया. अजय पाठक की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं.
gजिला सरकार के अधिवक्ता संजय चौहान ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को बरकरार रखा जाता है, तो मृत्युदंड के अलावा अन्य सजाएं समाप्त मानी जायेंगी. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान के अलावा मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यन्त सिंह, दीपक वर्मा, जावेद अली व अनिल निर्वाल ने मुकदमे की पैरवी की।
वहां लोगों की भीड़ लग गई
गायक अजय पाठक और उनके परिजनों की हत्या के मामले में जैसे ही हत्यारे को सजा सुनाई गयी, लोगों की भीड़ अजय के पंजाबी कॉलोनी स्थित घर पर उमड़ पड़ी. हर कोई हत्यारे को कोसता नजर आया।
अजय पाठक के गुरु ने भी फैसले की सराहना की
अजय पाठक के गुरु संत रामदेव का कहना है कि कोर्ट ने मेरे भक्त अजय पाठक के हत्यारे को फांसी की सजा देकर न्याय दिया है. उन्हें इस फैसले से पूरी उम्मीद थी.