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भोपाल होटल पर उपभोक्ता आयोग का फैसला: एमआरपी से अधिक वसूली पर कार्रवाई, GST अलग से लेना गलत

भोपाल होटल पर उपभोक्ता आयोग का फैसला: एमआरपी से अधिक वसूली पर कार्रवाई, GST अलग से लेना गलत

शहर के एक बड़े होटल में 60 रुपये एमआरपी वाली पानी की बोतल के लिए 175 रुपये वसूलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि होटल भले ही सेवा शुल्क के तहत कीमत वसूल सकता है, लेकिन उसी राशि पर अलग से जीएसटी लगाकर अतिरिक्त वसूली करना गलत है।

एमआरपी से अधिक वसूली का मामला

मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि होटल ने पानी की बोतल की निर्धारित एमआरपी से कई गुना अधिक कीमत ली। इसके साथ ही उस पर अतिरिक्त जीएसटी जोड़कर बिल तैयार किया गया, जिससे कुल राशि काफी बढ़ गई।

उपभोक्ता आयोग की टिप्पणी

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि होटल और रेस्तरां अपनी सेवाओं के तहत वस्तुओं की कीमत तय कर सकते हैं, लेकिन टैक्स की वसूली पारदर्शी और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। एक ही राशि पर दोबारा जीएसटी वसूलना अनुचित है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों पर जोर

फैसले में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा गया कि किसी भी ग्राहक से मनमाने तरीके से अतिरिक्त शुल्क वसूलना नियमों का उल्लंघन है। ऐसी प्रथाएं उपभोक्ता हितों के खिलाफ हैं।

होटल उद्योग के लिए संदेश

यह निर्णय होटल और रेस्तरां उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत पर बल मिलता है।

आगे की कार्रवाई

आयोग ने संबंधित पक्षों को आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं से बचने की चेतावनी भी दी गई है।

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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