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'चीन लोक गणराज्य के मूल्य वर्धित कर कानून के कार्यान्वयन विनियम' जारी

बीजिंग, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में राज्य परिषद के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर 'चीन लोक गणराज्य के मूल्य वर्धित कर कानून का कार्यान्वयन विनियम' जारी किया, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
'चीन लोक गणराज्य के मूल्य वर्धित कर कानून के कार्यान्वयन विनियम' जारी

बीजिंग, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में राज्य परिषद के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर 'चीन लोक गणराज्य के मूल्य वर्धित कर कानून का कार्यान्वयन विनियम' जारी किया, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

इन विनियमों का उद्देश्य चीन लोक गणराज्य के मूल्य वर्धित कर कानून को लागू करना है। इनमें 6 अध्याय और 54 अनुच्छेद हैं, और मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयवस्तु निर्धारित की गई है।

सबसे पहले, करदाताओं और कराधान के दायरे को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। मूल्य वर्धित कर कानून में निर्धारित कर योग्य वस्तुओं, सेवाओं, अमूर्त संपत्तियों और अचल संपत्ति के दायरे को परिष्कृत किया गया है।

दूसरे, कर दर लागू करने की शर्तों को स्पष्ट किया गया है। शून्य कर दर के लिए निर्यातित वस्तुओं का दायरा और सीमा पार बिक्री, सेवा व अमूर्त संपत्तियों की परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है।

तीसरा, विभिन्न परिस्थितियों में देय कर की गणना करने के तरीकों को स्पष्ट किया गया।

चौथा, कर प्रोत्साहनों में सुधार किया जाए। मूल्य वर्धित कर कानून में विभिन्न मूल्य वर्धित कर छूट मुद्दों के लिए विशिष्ट मानकों को स्पष्ट किया जाए।

पांचवां, कर संग्रह और प्रबंधन उपायों में सुधार किया जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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