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सीबीआई कोर्ट: कडप्पा एयरपोर्ट के पूर्व एजीएम को रिश्वत में 3 साल की सजा

सीबीआई कोर्ट: कडप्पा एयरपोर्ट के पूर्व एजीएम को रिश्वत में 3 साल की सजा
सीबीआई कोर्ट: कडप्पा एयरपोर्ट के पूर्व एजीएम को रिश्वत में 3 साल की सजा

कुर्नूल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कुर्नूल की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के कडप्पा एयरपोर्ट के तत्कालीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) और कार्यवाहक एयरपोर्ट डायरेक्टर मुकुंदगिरी रंगाचारी श्रीनिवासन को रिश्वत के एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की कठोर कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआईI) ने 24 जुलाई 2015 को आरोपी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया। आरोप था कि आरोपी ने कडप्पा एयरपोर्ट पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) और कार्यवाहक एयरपोर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उसने शिकायतकर्ता से लंबित बिलों को जल्द प्रोसेस करने और शिकायतकर्ता की फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू न करने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को मांगी गई रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 29 फरवरी 2016 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार सजा सुनाई।

--आईएएनएस

एमएस/

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