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Diwali पर जमकर फोड़ सकेंगे पटाखे? पूरी पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए क्या है नया आदेश

Diwali पर जमकर फोड़ सकेंगे पटाखे? पूरी पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए क्या है नया आदेश

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वह नहीं है, लेकिन पूरे दिन यानी 24 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है, जिसमें धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके। कोर्ट के मुताबिक, बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों पर लगातार पटाखे चलने का असर पड़ सकता है।

पटाखे चलाने के लिए तय हो सकता है समय

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि पटाखे चलाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जा सकती है। साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि किस तरह के पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।यानी आने वाली दिवाली में दिल्ली-NCR के लोगों को पटाखों को लेकर स्पष्ट नियम मिल सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम नियम तय नहीं हुए हैं।

बेरियम वाले पटाखों पर भी होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने CPCB और केंद्र सरकार को बेरियम की मौजूदगी से जुड़े पटाखों की जांच के लिए अतिरिक्त परीक्षण करने का समय दिया है।इसके अलावा अलग-अलग पटाखों के संयुक्त फायर टेस्ट कर उनके डेसिबल स्तर को निर्धारित करने पर भी काम किया जा रहा है।केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेरियम आधारित पटाखों को लेकर CPCB का जवाब दाखिल करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा है।

लड़ी वाले पटाखों पर भी चर्चा

सुनवाई के दौरान पटाखों की लड़ी यानी कई पटाखों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटाखों का मुद्दा भी उठा।केंद्र की ओर से सुझाव दिया गया कि कुछ शर्तों के साथ लड़ी जैसे पटाखों के निर्माण की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने इस सुझाव पर विचार करने की सहमति जताई है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लड़ी वाले पटाखों को अभी से अनुमति मिल गई है। इस पर अंतिम फैसला आगे की सुनवाई में होगा।

15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को करेगा। उस समय CPCB की रिपोर्ट और पटाखों के परीक्षण से जुड़ी जानकारी के आधार पर आगे के नियमों पर फैसला हो सकता है।

पहले भी बदलते रहे हैं दिल्ली-NCR में पटाखों के नियम

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले भी पटाखों के इस्तेमाल पर कई तरह के प्रतिबंध और समय-सीमा तय करता रहा है।पिछले साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में सीमित अवधि के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। उस समय पटाखे चलाने के लिए भी निर्धारित समय तय किया गया था।अब 2026 की दिवाली से पहले एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है कि त्योहार मनाने की परंपरा और बढ़ते प्रदूषण के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए।फिलहाल कोर्ट ने न तो पूरे दिन पटाखे चलाने की अनुमति दी है और न ही अंतिम तौर पर पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश दिया है। 15 अक्टूबर की सुनवाई के बाद तस्वीर और साफ हो सकती है।

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