शराब पीने के नहीं दिए पैसे तो सगे भाई व भतीजे ने रॉड से पीट-पीटकर कर दी हत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

क्राइम न्यूज डेस्क !!! हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने टेलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई और भतीजे को दोषी ठहराया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोट मोहल्ले में मामूली झगड़े के बाद भतीजे ने अपने पिता के साथ मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड (लोहे की पाइप) से हमला कर उसकी हत्या कर दी। ताऊ के बेटे से युवकों की बहस और हाथापाई हो गई। इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। कोट मोहल्ला निवासी अमित ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि उसके पिता राकेश (47) घर पर कपड़े सिलने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2022 की शाम वह घर से बाहर गये थे. वहां उसका अपने चचेरे भाई रोहित से मामूली बात पर विवाद हो गया।
इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई. इस पर वह अपने घर आ गया। अमित ने बताया था कि देर रात वह नीचे अपने कमरे में था और उसके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे हुए थे। तभी रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर आया। उसने उन्हें धमकी दी थी कि वे लड़ाई का आनंद लेंगे। इस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद चाचा और चचेरा भाई सीढ़ियों के रास्ते छत पर चले गए थे। तभी उसे अपने पिता की चीख सुनाई दी. उसने ऊपर जाकर देखा तो रोहित उसके पिता राकेश के सिर पर रॉड से वार कर रहा था।
अमित ने बताया था कि उसके छत पर जाने के बाद रोहित भी उसकी ओर दौड़ा तो वह बचाव के लिए छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गया। इसके बाद हमलावर भी भाग गया। उसके दादा रामकुमार और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके घायल पिता को सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां उनके पिता को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान और चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया. अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और घर पर हमला करने के मामले में तीन साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
होली की खुशियां मातम में बदल गईं
कोट मोहल्ले के अमित के परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी होली पर्व की तैयारी कर रहे थे। बहरहाल, राकेश की हत्या से इलाके में मातम छा गया. मामूली विवाद में खून के रिश्ते को मिटाने की बात हर किसी की जुबान पर थी। राकेश के चार बच्चे हैं। जिसमें दो बेटियां दया और मनीषा की शादी हो चुकी है। उनके दो बेटे अमित और सुमित हैं। राकेश की हत्या से चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।