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FASTag यूजर्स के लिए बड़ी राहत! आज से लागू हुआ नया नियम, अगले 5 साल तक नहीं होगी कोई टेंशन

FASTag यूजर्स के लिए बड़ी राहत! आज से लागू हुआ नया नियम, अगले 5 साल तक नहीं होगी कोई टेंशन​​​​​​​

अगर आप FASTag का इस्तेमाल करते हैं और आपके परिवार में कोई दिव्यांगजन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 2 अक्टूबर 2026 से दिव्यांगजन और PwD वाहनों के लिए Exempted FASTag से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने छूट वाले FASTag को जारी करने और उसके Renewal की प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिससे पात्र लाभार्थियों को हर साल होने वाली कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।पहले दिव्यांगजनों के लिए जारी किए जाने वाले Exempted FASTag का हर साल Renewal कराना पड़ता था। इसके चलते पात्र लोगों को बार-बार जरूरी दस्तावेजों और संबंधित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अब सरकार ने FASTag की वैधता को दिव्यांगता के प्रतिशत से जोड़ दिया है।

70 से 100% दिव्यांगता वालों को 5 साल की वैधता

नए नियम के अनुसार, अगर वैध Disability Certificate या UDID Card में दिव्यांगता 70% से 100% दर्ज है, तो पात्र व्यक्ति के Exempted FASTag की वैधता 5 साल होगी।

यानी अब हर साल FASTag Renewal कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

40% से 70% से कम दिव्यांगता पर 3 साल

वहीं, जिन पात्र लाभार्थियों के दस्तावेजों में दिव्यांगता 40% या उससे अधिक और 70% से कम दर्ज है, उनके लिए Exempted FASTag की वैधता 3 साल तय की गई है।

इस अवधि के बाद FASTag को दोबारा Renew कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लाभार्थी का पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

किन वाहनों को मिलेगा Exempted FASTag?

सरकार के मुताबिक यह सुविधा ऐसे वाहनों के लिए है जो:

  • शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हों।
  • ऐसे वाहन जो आधिकारिक रिकॉर्ड में ‘Divyangjan’ Ownership Type के तहत पंजीकृत हों।

FASTag जारी करते समय वैध Disability Certificate, UDID Card या लागू अन्य रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा।

पुराने नियम में क्या था?

पहले Exempted FASTag के लिए दिव्यांग लाभार्थियों को हर साल Renewal की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नए बदलाव का उद्देश्य बार-बार होने वाली प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करना और पात्र लोगों के लिए टोल व्यवस्था को आसान बनाना है। सरकार ने इसे National Highway Tolling System को ज्यादा accessible, transparent और user-friendly बनाने की दिशा में कदम बताया है।

FASTag खत्म होने के बाद क्या करना होगा?

ध्यान रखें कि 3 या 5 साल की वैधता का मतलब यह नहीं है कि FASTag हमेशा के लिए Free Toll की सुविधा देता रहेगा। वैधता समाप्त होने के बाद Renewal कराना होगा और उस समय भी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी रहेगा।

Renewal National Highways Fee Rules, 2008 और उस समय लागू पात्रता नियमों के अधीन होगा।

FASTag Annual Pass से बिल्कुल अलग है यह सुविधा

दिव्यांगजनों का Exempted FASTag और आम वाहन मालिकों के लिए FASTag Annual Pass दो अलग-अलग सुविधाएं हैं। Annual Pass पात्र गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन के लिए अलग पेड सुविधा है। वित्त वर्ष 2026-27 में इसकी फीस ₹3,075 है और यह एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक, जो पहले हो, वैध रहता है।इसलिए अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के पात्र वाहन के लिए FASTag इस्तेमाल करते हैं, तो 2 अक्टूबर 2026 से लागू इन नए नियमों को जरूर समझ लें, क्योंकि अब हर साल Renewal कराने की जरूरत नहीं होगी—बल्कि दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर FASTag की वैधता 3 या 5 साल तक हो सकती है।

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