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ममता बनर्जी गुट को बड़ा झटका, फुटेज में देंखे TMC के 4 बैंक खातों से निकासी की अंतरिम अनुमति देने से हाई कोर्ट का इनकार

ममता बनर्जी गुट को बड़ा झटका, फुटेज में देंखे TMC के 4 बैंक खातों से निकासी की अंतरिम अनुमति देने से हाई कोर्ट का इनकार

कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस TMC गुट को पार्टी के चार बैंक खातों के संचालन की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन चार खातों में करीब 804 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। इन खातों से निकासी पर पुलिस की ओर से रोक लगाई गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिलहाल अलग से ऐसी राहत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोर्ट के पहले के आदेश का प्रभाव कम हो सकता है।

मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि 9 जुलाई के आदेश में राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

804 करोड़ रुपए वाले खातों का मामला

मामला TMC के चार बैंक खातों से जुड़ा है, जिनमें करीब 804 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इन खातों से धनराशि निकालने पर रोक लगा रखी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से अदालत से इन खातों को अंतरिम तौर पर संचालित करने और जरूरी निकासी की अनुमति देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि पार्टी के नियमित कामकाज और आवश्यक खर्चों के लिए बैंक खातों का संचालन जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट से तत्काल राहत देने की मांग की गई थी।हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर चारों बैंक खातों को लेकर अलग से अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए पहले ही आवश्यक व्यवस्था की जा चुकी है।

9 जुलाई के आदेश का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टाचार्य ने 9 जुलाई को दिए गए आदेश का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि उस आदेश में राजनीतिक दल को अपने दैनिक और नियमित खर्च पूरे करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में अब चार बैंक खातों के संबंध में अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने यह भी माना कि यदि इस स्तर पर चारों खातों को संचालित करने की अलग अनुमति दे दी जाती है, तो इससे पहले दिए गए आदेश का असर खत्म हो सकता है। इसी वजह से अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

इस मामले में अदालत पहले ही दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे चुकी है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मामले पर आगे सुनवाई करेगा।फिलहाल चारों बैंक खातों से निकासी पर लगी रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। तब अदालत के सामने दोनों पक्षों के हलफनामे और अन्य संबंधित दस्तावेज होंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।804 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े इन खातों के संचालन का मुद्दा राजनीतिक दल के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला बन गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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