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एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अलर्ट, 90 दिन के अंदर PNG कनेक्शन नहीं लिया तो बंद हो सकती है सिलेंडर सुविधा

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अलर्ट, 90 दिन के अंदर PNG कनेक्शन नहीं लिया तो बंद हो सकती है सिलेंडर सुविधा

अगर आप वडोदरा की किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और खाना पकाने के लिए अभी भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। वडोदरा गैस लिमिटेड (VGL) ने कई हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी कर कहा है कि निवासियों को तीन महीने के अंदर PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा; वरना, उनकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।

**सोसाइटियों को नोटिस भेजा जा रहा है**

शुरू में, कई लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन VGL ने इस कदम की पुष्टि की है। कंपनी ने हाउसिंग सोसाइटियों को लिखित नोटिस भेजना शुरू कर दिया है ताकि घरेलू LPG यूज़र्स को जल्द से जल्द PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मकरपुरा की नीरव पार्क सोसाइटी को 25 मई को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नोटिस मिलने के तीन महीने के भीतर PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई न करने पर LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।

**सरकार ने यह फ़ैसला क्यों लिया?**

VGL के अनुसार, केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस को ज़रूरी चीज़ घोषित किया है और घरेलू यूज़र्स को PNG के ज़रिए गैस सप्लाई करने पर ज़ोर दे रही है। इसका मकसद LPG पर निर्भरता कम करना और PNG नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ाना है।

**तीन महीने की समय-सीमा क्यों ज़रूरी है?**

VGL अधिकारियों के अनुसार, यह फ़ैसला केंद्र सरकार द्वारा जारी रेगुलेटरी आदेशों पर आधारित है। पहले के आदेश में PNG कनेक्शन वाले यूज़र्स को LPG रिफिल लेने से रोक दिया गया था और उन्हें अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करने या ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद, 'नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' ने VGL जैसी कंपनियों को उन इलाकों में LPG सप्लाई रोकने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया, जहाँ PNG नेटवर्क उपलब्ध हैं।

**तेल कंपनियों ने भी नोटिस जारी किया**

मई में, इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने संयुक्त रूप से एक पब्लिक नोटिस जारी किया। इसमें लोगों को सलाह दी गई कि वे अपने इलाकों में PNG की उपलब्धता की जाँच करें और तुरंत अप्लाई करें। जिन कंज्यूमर्स के पास पहले से PNG कनेक्शन हैं, उन्हें अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। इस काम के लिए आप MyPNGD.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या संबंधित गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं।

कौन अप्लाई कर सकता है?

VGL के अनुसार, घर का कोई भी कानूनी निवासी - चाहे वह घर का मालिक हो या किराएदार - PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 17,000 एप्लीकेशन मिली हैं, जिनमें से लगभग 11,000 नए PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं। VGL शहर के उन इलाकों में भी अपना नेटवर्क बढ़ाने पर काम कर रही है जहाँ अभी PNG सर्विस उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय ने संशोधन जारी किया

25 मई को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' की धारा 3 के तहत एक संशोधन जारी किया। इसके बाद, PNG को बढ़ावा देने और LPG पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई गई है।

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