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भूस्खलन के कारण बारामूला में खनन गतिविधियों पर लगी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

बारामूला, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। बारामूला के जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत खानपोरा, बारामूला के खदान क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध खदान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के आधार पर लगाया गया है।
भूस्खलन के कारण बारामूला में खनन गतिविधियों पर लगी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

बारामूला, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। बारामूला के जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत खानपोरा, बारामूला के खदान क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध खदान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के आधार पर लगाया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जिला खनिज अधिकारी, बारामूला ने शनिवार को पत्र जारी कर जानकारी दी कि 19 और 20 दिसंबर के दौरान खानपोरा, बारामूला के खदान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय वहां कोई खनन या अन्य काम नहीं चल रहा था।

जिलाधिकारी के अनुसार, पत्र में बताया गया है कि भूस्खलन का कारण पहले की खनन गतिविधियां हो सकती हैं। इससे चट्टानों की ढलान कमजोर हो गई थी। खड़ी खदान की दीवारें, बहुत ऊंची बेंचें, ऊपर की ढीली मिट्टी और चट्टानों में मौजूद प्राकृतिक कमजोरी भी इसके कारण हो सकती हैं।

आगे भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रभावित खदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इन पत्थर की खदानों में बिना रोक-टोक और अवैज्ञानिक तरीके से किया गया खनन आसपास के लोगों की जान और संपत्ति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और किसी भी नुकसान से बचने के लिए खानपोरा, बारामूला की खदानों में खनन पर तुरंत रोक लगाना जरूरी है।

जिलाधिकारी मिंगा शेरपा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए खानपोरा, बारामूला में प्रभावित खदान स्थल और उसके आसपास सभी खनन गतिविधियों पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तहसीलदार बारामूला और जिला खनिज अधिकारी, बारामूला को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित खदान क्षेत्र और उसके आसपास सभी खनन गतिविधियां तुरंत बंद कराई जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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