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देश में 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंची ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों को फायदा

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी गई है और इससे देश में अंतिम दूरी तक डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिली है। यह बयान संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी की ओर से गुरुवार को दिया गया।
देश में 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंची ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों को फायदा

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी गई है और इससे देश में अंतिम दूरी तक डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिली है। यह बयान संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी की ओर से गुरुवार को दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा,"ग्रामीण, सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कई कदम और प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दिसंबर 2025 तक, भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ सेवा के लिए तैयार किया गया है और देश में 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत 23,694 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने अपने उत्तर में आगे कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में भौगोलिक अंतर को कम करके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल परिवर्तन ने नागरिकों के आवश्यक सेवाओं के साथ बातचीत करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।

साथ ही बताया कि दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा जारी सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंड और अन्य वैश्विक मानकों/प्रणालियों को अपनाया गया है और इन मानदंडों के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, दूरसंचार सेवाओं को सभी क्षेत्रों में किफायती बनाने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें सक्रिय नीतियां, नियामक सरलता के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू करना, व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु डिजिटल भारत निधि (पूर्व में सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष) का निर्माण आदि शामिल हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

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