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भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर शोपियां पुलिस की कार्रवाई, एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

शोपियां, 4 मार्च (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री प्रसारित किए जाने की जानकारी मिली थी, जो सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती थी।
भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर शोपियां पुलिस की कार्रवाई, एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

शोपियां, 4 मार्च (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री प्रसारित किए जाने की जानकारी मिली थी, जो सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती थी।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साजन कीगाम निवासी जावेद अहमद खंडे (पुत्र अली मोहम्मद खंडे) नाम का एक व्यक्ति कुछ वीडियो शेयर कर रहा था। इन वीडियो के साथ ऐसे कैप्शन और टिप्पणियां लिखी गई थीं, जो पहली नजर में माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने वाली लग रही थीं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की पोस्ट से इलाके में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए शोपियां पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस स्टेशन शोपियां (पुलिस पोस्ट कीगाम) में एफआईआर नंबर 26/2026 दर्ज की गई है। संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया एक संवेदनशील माध्यम है और इसका गलत इस्तेमाल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शोपियां पुलिस ने एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी और संयम के साथ करें। किसी भी तरह की भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या समाज में तनाव पैदा करने वाली सामग्री पोस्ट या शेयर करने से बचें। पुलिस ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस

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