बारामूला : असली मालिक की मंजूरी बिना जमीन बेचने की कोशिश, क्राइम ब्रांच की रडार पर पांच आरोपी
श्रीनगर, 19 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बारामूला जिले में प्रवासी भूमि की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच के तहत बडगाम जिले के बनित, बीरवाह क्षेत्र में एक घर की तलाशी ली।
अधिकारियों के अनुसार, ईओडब्ल्यू कश्मीर थाने में दर्ज एफआईआर के तहत कार्रवाई की गई। मामला बारामूला जिले के गोशबुग पट्टन स्थित 14 कनाल और 3 मरला प्रवासी भूमि की कथित फर्जी बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि भूमि के वास्तविक मालिक की सहमति के बिना फर्जी दस्तावेज, जाली समझौते और आपराधिक साजिश के जरिए इस जमीन को बेचने का प्रयास किया गया।
जांच के दौरान पांच आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। आरोप है कि इन लोगों ने जमीन बेचने के नाम पर शिकायतकर्ता से करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस के अनुसार, भूमि के वास्तविक स्वामी की अनुमति के बिना सौदे का झांसा देकर धोखाधड़ी को अंजाम देने की कोशिश की गई।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, एक अन्य मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में जारी आतंकवाद-विरोधी अभियान के तहत 17 जून को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में एक मुख्य आरोपी की दो संपत्तियां जब्त कीं।
एनआईए ने जांच में पाया कि आरोपी शाहीन अहमद लोन एलओसी के जरिए पाकिस्तान से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक की तस्करी में शामिल था। इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को सप्लाई किया जाता था।
एनआईए की स्पेशल कोर्ट, जम्मू के आदेशों के बाद यूएपीए एक्ट के तहत उसकी दो संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के कनिस्पोरा गांव में स्थित हैं। इनमें 7.5 मरला जमीन पर बना एक रिहायशी घर और 6 मरला जमीन का एक टुकड़ा शामिल है, जिस पर एक शेड बनाया गया था।
--आईएएनएस
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