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असम: ईडी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में आलोक कुमार जैन को गिया गिरफ्तार

असम: ईडी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में आलोक कुमार जैन को गिया गिरफ्तार
असम: ईडी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में आलोक कुमार जैन को गिया गिरफ्तार

गुवाहाटी, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने आलोक कुमार जैन को 20 जुलाई, 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

यह गिरफ्तारी आईपीएल सत्र के दौरान अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई है।

ईडी की जांच में पता चला कि आलोक कुमार जैन एक संगठित अवैध गिरोह के प्रमुख संचालक के रूप में काम कर रहा था, जो विदेशी ऑनलाइन पोर्टलों जैसे 'स्काई एक्सचेंज', 'वाईफाई एक्सचेंज' और 'बुल इंट्राकनेक्ट' के माध्यम से आईपीएल सट्टेबाजी का प्रबंधन और निपटान करता था।

इन सट्टेबाजी गतिविधियों से प्राप्त भारी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और उसे कई गुना बढ़ाने के लिए आलोक कुमार जैन ने फर्जी बैंक खातों का एक जटिल नेटवर्क बनाया। उसने धोखे से अपने घरेलू कर्मचारियों के केवाईसी दस्तावेज एकत्र किए और अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से सीधे जुड़े कई बैंक खाते खोले। और वास्तविक खाताधारकों की सहमति के बिना उनके माध्यम से अवैध सट्टेबाजी की रकम को व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित किया।

इन सट्टेबाजी गतिविधियों से प्राप्त अवैध धन को व्यवस्थित रूप से औपचारिक संपत्तियों में एकीकृत किया गया था। यह धन सोने की खरीद, विलासितापूर्ण जीवनशैली की वस्तुओं और अचल संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। जब्त किए गए वित्तीय बहीखातों से पता चलता है कि आलोक कुमार जैन ने थोड़े ही समय में काफी बड़ी रकम को व्यावसायिक चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया, और जमा किए गए धन को सोने और उच्च श्रेणी की विलासितापूर्ण वस्तुओं में परिवर्तित किया।

जांच में अत्यधिक वित्तीय असंतुलन पाया गया, क्योंकि कर विवरण में घोषित उनकी कुल आय उनकी वास्तविक संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की तुलना में बहुत कम थी, जो अस्पष्ट ऋणों, अग्रिमों, परिवार के सदस्यों को हस्तांतरण और कई अचल संपत्तियों पर नियंत्रण को दर्शाती है।

चूंकि आलोक जैन मूल अपराध के संबंध में न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए ईडी ने गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक पेशी आवेदन दायर किया। न्यायालय द्वारा जारी पेशी वारंट के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत आलोक जैन को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आलोक जैन द्वारा अर्जित और मनी लॉन्ड्रिंग की गई अपराध की कुल धनराशि की आगे की जांच के लिए आरोपी को गुवाहाटी स्थित ईडी को 4 दिनों की हिरासत में सौंप दिया है, जो कि अभी जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/

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