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अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर बोले हरभजन सिंह- सत्यमेव जयते

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में बरी कर दिया है। इस पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर बोले हरभजन सिंह- सत्यमेव जयते

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में बरी कर दिया है। इस पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है।

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

आप आदमी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की फोटो शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, "सत्यमेव जयते।" इस पोस्ट के जरिए हरभजन सिंह ने संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेदाग थे और सत्य की जीत हुई है।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के विधायक और प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल ने कहा कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा रचा गया पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश थी।

धालीवाल ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर दिन-रात लगातार दुष्प्रचार कर "हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने और पार्टी को नष्ट करने" का काम कर रही थीं। उनके झूठ का पुलिंदा ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया है। भाजपा ने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को सलाखों के पीछे डालने के लिए अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया, लेकिन वे भूल गए कि सच्चाई को टाला जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता।

वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 आरोपियों को बरी किया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के विस्तृत आदेश को चुनौती दी गई है। पहले कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि अभियोजन ने प्राइमाफेशियल केस भी साबित नहीं किया, जो मुकदमे की जरूरत जताता।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

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