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आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री विदादला रजनी से दुर्व्यवहार मामले में एसआई पर गिरी गाज, निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई के दिए निर्देश

आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री विदादला रजनी से दुर्व्यवहार मामले में एसआई पर गिरी गाज, निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई के दिए निर्देश
आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री विदादला रजनी से दुर्व्यवहार मामले में एसआई पर गिरी गाज, निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई के दिए निर्देश

विजयवाड़ा, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एपीएसईसी) ने पूर्व मंत्री विदादला रजनी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले को गंभीरता से लेते हुए चिलकलूरिपेट ग्रामीण थाने की सब-इंस्पेक्टर प्रियंका के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने पलनाडु जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आदेश दिया है कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से चुनाव संबंधी और नियमित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने इस संबंध में पलनाडु एसपी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान एसआई प्रियंका ने पूर्व मंत्री विदादला रजनी को उनके आवास पर धक्का देकर गिरा दिया। घटना की खबरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।

आयोग ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मौजूदा एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनावों के दौरान पुलिस के आचरण और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग ने चुनाव अवधि में सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों और 19 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश का भी हवाला दिया है।

निर्वाचन आयोग ने एसपी को निर्देश दिया है कि जांच के दौरान मीडिया रिपोर्टों का सत्यापन किया जाए, उपलब्ध वीडियो फुटेज की जांच की जाए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएं। साथ ही कार्रवाई से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट 24 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक आयोग को भेजने को कहा गया है।

इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया है कि एसआई प्रियंका के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 5 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत की जाए।

इस कार्रवाई को राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के बीच पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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