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एक्टर इमरान खान ने SIR विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर मांगी बिना शर्त माफी, वीडियो में बोले- भविष्य में नहीं करूंगा ऐसा; 7 दिसंबर को अगली सुनवाई

एक्टर इमरान खान ने SIR विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर मांगी बिना शर्त माफी, वीडियो में बोले- भविष्य में नहीं करूंगा ऐसा; 7 दिसंबर को अगली सुनवाई

एक्टर इमरान खान ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में वे इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान ने यह माफी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) को चुनौती दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। इससे पहले अदालत ने इमरान खान को बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) देने का निर्देश दिया था। अब एक्टर ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए माफी और अंडरटेकिंग पेश की है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इमरान खान SIR के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के तहत उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।इमरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने का लिखित आश्वासन देने को कहा था। अदालत के निर्देश के बाद एक्टर ने अपना जवाब पेश किया है।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिलाई 'वसुधैव कुटुंबकम' की याद

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारत के प्राचीन सिद्धांत 'वसुधैव कुटुंबकम' की याद दिलाई। इस सिद्धांत का अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इमरान खान को उनके खिलाफ जारी लीव इंडिया नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए।कोर्ट ने इस मामले में संतुलित प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि इमरान को नोटिस के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उनके खिलाफ जारी नोटिस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। तब तक इमरान खान के खिलाफ जारी लीव इंडिया नोटिस पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक इस नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ भारत छोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।अब 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत इस मामले में आगे की दलीलें सुनेगी। फिलहाल इमरान खान को नोटिस का जवाब देने के लिए समय मिल गया है।इस मामले में आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। अदालत के अंतरिम निर्देश से एक्टर को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन याचिका पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

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