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नमाज पढ़कर लौट रहे 7 साल के बच्चे को सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म, बताने पर दी जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। 36 वर्षीय युवक ने सात वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है, जिसके बाद बहराइच की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी मोहम्मद जमाल को....
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उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। 36 वर्षीय युवक ने सात वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है, जिसके बाद बहराइच की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी मोहम्मद जमाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को यह जानकारी दी है।

संत प्रताप सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) दीप कांत मणि ने मस्जिद में काम करने वाले युवक मोहम्मद जमाल को 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

सिंह ने बताया, "नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रैल 2016 को शाम करीब सात बजे उसका सात वर्षीय बेटा काजीपुरा मोहल्ले की एक मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तभी उसी मस्जिद में काम करने वाले और वहीं रहने वाले 36 वर्षीय कर्मचारी मोहम्मद जमाल ने बच्चे को अकेला पाकर उसे अपने कमरे में खींच लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चा रोता-चिल्लाता रहा लेकिन उसे कोई दया नहीं आई।"

रोता हुआ बच्चा घर आया और अपने पिता को पूरी घटना बताई। सिंह के अनुसार, पीड़ित लड़के के पिता की शिकायत पर 18 अप्रैल 2016 को कोतवाली नगर थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मोहम्मद जमाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच कर दो महीने बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अब अदालत ने उसे कड़ी सजा दी है।

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