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क्या अब पुराने पीएफ खाते भी खुद हो जाएंगे लिंक? मर्ज नहीं करेंगे पर होगा इतना बड़ा नुकसान, जानें सबकुछ

जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आय के स्रोत की सबसे अधिक चिंता रहती है। ऐसे में लोग कई तरह के निवेश भी करते हैं......
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यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आय के स्रोत की सबसे अधिक चिंता रहती है। ऐसे में लोग कई तरह के निवेश भी करते हैं, जो उनके बुढ़ापे में काम आते हैं। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों का पीएफ भी हर महीने कटता है, यह प्रोविडेंट फंड आपातकाल या बुढ़ापे की स्थिति में काम आता है। हर महीने कंपनी आपके पीएफ खाते में अपना हिस्सा भी जमा करती है। कई लोगों के पास एक से अधिक पीएफ खाते होते हैं, यानी वे दूसरी कंपनी से जुड़ते समय पुराने खाते को लिंक नहीं कराते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं इसका तरीका.

दरअसल, नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी पीएफ खाते को लिंक करने की जरूरत नहीं होगी. जब भी कोई व्यक्ति दूसरी नौकरी ज्वाइन करेगा तो उसका पुराना पीएफ खाता नए के साथ अपने आप लिंक हो जाएगा, या यूं कहें कि वही खाता चलता रहेगा। कुल मिलाकर पीएफ खातों को लिंक करने का झंझट खत्म हो गया है.

अगर आपका ईपीएफ अकाउंट मर्ज नहीं हुआ तो आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके लिए टैक्स बचाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही, आप अपना पूरा पीएफ बैलेंस एक जगह नहीं देख पाएंगे और निकासी में भी दिक्कत आ सकती है। चूँकि पीएफ खाते की अवधि पर ही निकासी की जाती है, ऐसे में कुछ खाते दो साल के लिए होते हैं और कुछ केवल एक वर्ष के लिए होते हैं। जिसके कारण आप आपात स्थिति में पैसे नहीं निकाल सकते।

आइए अब आपको बताते हैं कि आप पुराने खातों को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वन एम्प्लॉई वन पीएफ अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करें। यहां एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. फिर ओटीपी डालने पर पुराना पीएफ खाता सामने आ जाएगा, उसके बाद पीएफ खाता नंबर दर्ज करें और डिक्लेरेशन स्वीकार करें। सब्मिट करने के कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट मर्ज कर दिया जाएगा।
 

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