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अगर थाने में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कर रही आना-कानी तो क्या करें और क्या नहीं? जानें क्या कहता है नियम

पुलिस व्यवस्था समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई घटना घटित होती है। ऐसे में पीड़ित घटना की शिकायत दर्ज कराने थाने जाता है.........
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यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! पुलिस व्यवस्था समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई घटना घटित होती है। ऐसे में पीड़ित घटना की शिकायत दर्ज कराने थाने जाता है. ज्यादातर मामलों में पुलिस तुरंत शिकायत दर्ज करती है और अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करती है। वहीं कई बार पुलिस शिकायतकर्ता से अनप्रोफेशनल तरीके से बात करती है और उसकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है. ऐसे में व्यक्ति चिंतित हो जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए।

अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है. ऐसे में आप इसकी शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं. यदि वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी शिकायत का कोई निश्चित जवाब नहीं देता है।ऐसी स्थिति में आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत सुनने के बाद मजिस्ट्रेट उक्त पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा।

नियमों में साफ तौर पर जिक्र है कि अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है. इस मामले में संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई की जायेगी. आपके पास ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का भी विकल्प है। इसके लिए आपको अपनी स्थानीय पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
 

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