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अगर UPI Payment हो गया है फेल और कट गए हैं बैंक खाते से पैसे तो रिफंड पाने के लिए क्या करें ? जानिए क्या कहता हैं RBI का नया नियम

यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस के आगमन से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। चाहे हमें किसी को पैसे भेजने हों या फिर पैसे ट्रांसफर करने हों........
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यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस के आगमन से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। चाहे हमें किसी को पैसे भेजने हों या फिर पैसे ट्रांसफर करने हों, यह काम हम अपनी जेब में रखे फोन के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार UPI पेमेंट अटक जाता है या फेल हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि हमारे खाते से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. क्या आप जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रिफंड में पैसा नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए।

UPI क्यों अटक जाता है? इन कारणों से UPI भुगतान विफल हो सकता है:

  • बैंक सर्वर: यदि आपका या प्राप्तकर्ता का बैंक खाता सर्वर

    UPI पेमेंट फेल होने के बाद न आए रिफंड तो क्या करें? जानिए क्या हैं नियम

    यूपीआई पेमेंट अटक जाता है या फेल हो जाता है।

UPI फेल होने से गायब हुआ पैसा: आमतौर पर अगर कोई UPI पेमेंट फेल हो जाता है और पैसे कट जाते हैं तो बैंक आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिफंड दे देता है। लेकिन अगर आपको 3 दिन बाद भी रिफंड न मिले तो आपको क्या करना चाहिए? इस संबंध में, भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश के अनुसार, यदि ग्राहक को बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विफल लेनदेन का रिफंड नहीं मिलता है, तो बैंक शुल्क लगाएगा। . ग्राहक को प्रतिदिन 100 रु.

जुर्माना लगाया जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपको 3 दिन के भीतर पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो आपको पैसे मिलने में देरी के लिए बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको अपने लेनदेन के सबूत के साथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में शिकायत दर्ज करनी होगी और इसके बाद एनपीसीआई बैंक को आपका पैसा वापस करने का आदेश देगा।

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