इन लोगो का नहीं बन सकता मैरिज सर्टिफिकेट, चेक करें कहीं आप तो नहीं इस लिस्ट में
विवाह को हमेशा पवित्र माना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। दो लोग एक साथ आते हैं और जीवन भर साथ रहने तथा अपने परिवार को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है।
इतना ही नहीं, लोग अपनी शादी का पंजीकरण भी करवाते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी को कानूनी तौर पर पंजीकृत किया जा सके और अगर कई जगहों पर विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उसे दिखाया जा सके। लेकिन इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता? शायद नहीं, तो आप इसके बारे में यहां जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन हैं वो लोग जिनका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन पाता...
विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित है तथा इस आयु से कम आयु वाले व्यक्ति का विवाह प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा सकता। नियमों के अनुसार, यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसे जोड़े का विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता।
यदि आपका किसी के साथ रक्त संबंध है और ऐसे रिश्ते में आप विवाह करते हैं, तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार, निकट संबंधियों के बीच विवाह निषिद्ध है। यदि ऐसा कोई जोड़ा है तो उनका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है, तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो ऐसे जोड़े का विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा नियम है। हालाँकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई नियम नहीं है।भारतीय कानून के अनुसार, जो व्यक्ति विवाह करना चाहता है, उसके लिए दोनों पक्षों की सहमति होना आवश्यक है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और विवाह के लिए सहमति नहीं दे सकता है, तो ऐसे जोड़े का विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा।