दिल्ली चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट तैयार, क्या इसमें अभी भी जोड़ सकते हैं नाम? यहां जानिए पूरी डिटेल्स
राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावना है. तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी किया था. चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस बार दिल्ली चुनाव से पहले एक लाख 41 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि तीन लाख आठ हजार से ज्यादा नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं. . अब सवाल यह उठता है कि क्या फाइनल वोटिंग लिस्ट के बाद भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने लगाए आरोप
हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी विपक्षी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट से उनके वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 29 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी. इसके अलावा 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब 6 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो हो चुकी है. ऐसे में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद इस सूची में अपना नाम जोड़ना बहुत मुश्किल है। यहां आपके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनका पालन करके आप भी फाइनल लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं।
अंतिम वोटिंग सूची जारी होने के बाद उसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत संभव हो सकती है, लेकिन यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. हालाँकि नए वोटर कार्ड चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद नहीं बनते हैं, ये चुनाव परिणाम जारी होने के बाद ही बनते हैं।
1. फॉर्म 6 भरें
नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है.
आप इस फॉर्म को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) या अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
इसमें यह बताना होगा कि आपका नाम क्यों छोड़ा गया है और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
2. विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान का लाभ उठाएं
चुनाव आयोग अक्सर अंतिम सूची जारी होने के बाद भी विशेष अभियान चलाता है, जिससे नाम जोड़ने में आसानी होती है।
अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें।
3. चुनाव से पहले आवेदन करें
आप चुनाव की घोषणा के बाद भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर होनी चाहिए.