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पासपोर्ट को लेकर बदले नियम, जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जगह लगेगा ये डॉक्यूमेंट

किसी भी देश में रहने और वहां की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ अहम दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी होता है। भारत में भी नागरिकों के लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ये सभी दस्तावेज किसी न किसी रूप में व्यक्ति की पहचान और अधिकारों से जुड़े होते हैं।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है पासपोर्ट। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं समय-समय पर अपडेट होती रहती हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे हजारों-लाखों लोगों को राहत मिलेगी। खासकर उन दंपतियों के लिए यह खबर बेहद अहम है जो अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ना चाहते हैं।

अब पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए नहीं चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट

पहले तक यदि किसी पति-पत्नी को अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ना होता था, तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता था। यह प्रक्रिया कई बार जटिल और समय लेने वाली होती थी। खासकर उन इलाकों में जहां अभी भी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आम प्रथा नहीं है, वहां लोगों को काफी परेशानी होती थी।

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी बड़ी संख्या में लोग शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। ऐसे में जब किसी सरकारी काम, वीजा प्रक्रिया या विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की जरूरत पड़ती थी, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

विदेश मंत्रालय ने हटाई मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता

अब विदेश मंत्रालय ने इस परेशानी को समझते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं होगा। इसके स्थान पर अब आवेदक स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) देकर यह काम कर सकता है।

Annexure J से होगी प्रक्रिया आसान

विदेश मंत्रालय ने इसके लिए Annexure J नामक एक फार्म की व्यवस्था की है। इस फॉर्म में पति-पत्नी को अपनी शादी की एक फोटो और संयुक्त फोटो (joint photo) अपलोड करनी होगी। इसके अलावा इस फॉर्म पर दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। इस फार्म में कुछ जरूरी जानकारी भी भरनी होगी, जैसे:

  • विवाह की तारीख

  • पति-पत्नी के नाम

  • जन्मतिथि

  • पता आदि।

एक बार जब Annexure J सफलतापूर्वक जमा कर दिया जाता है, तो उसी आधार पर जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़ जाएगा। इसे ही वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

लाखों लोगों को मिलेगी राहत

यह बदलाव न केवल प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा जो किसी कारणवश मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में यह सुविधा बहुत बड़ी राहत की तरह काम करेगी।

इससे उन युवाओं को भी फायदा होगा जो शादी के तुरंत बाद विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और पासपोर्ट की प्रक्रिया में फंस जाते थे।

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट नियमों में किया गया यह बदलाव आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर किया गया एक प्रशंसनीय कदम है। इससे सरकारी प्रक्रियाएं न केवल आसान होंगी, बल्कि आम लोगों का समय और मेहनत भी बचेगी।

अब यदि आप अपने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस Annexure J फॉर्म भरें, आवश्यक फोटोज अपलोड करें और पासपोर्ट की प्रक्रिया को बिना किसी मैरिज सर्टिफिकेट के पूरा करें

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