
! खुशखबरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री लग्न शगुन योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 51 हजार रुपये देने की योजना बनाई गई है. यह कल्याणकारी योजना केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चलाई जाती है। जिसमें आवेदन करने के बाद आपको अपनी बेटी की शादी में काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि शिक्षा न हो। गरीब को भी अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस योजना में शामिल होने के लिए आपका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही लाभ के लिए किसी पद पर कार्य नहीं करना चाहिए।
यह योजना क्या है?
दरअसल, सरकार ने मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना शुरू की है। यह योजना 8 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी। देश के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत शादी शगुन योजना प्रस्तावित की गई थी। आपको बता दें कि शादी शगुन योजना का लाभ उन मुस्लिम लड़कियों को जाता है जिन्हें स्कूल स्तर पर बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली है। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों की लड़कियों को प्रदान की जाती है।
जरूरी पात्रता
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
- बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारक या फिर विधवा हों.
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- परिवार की सलाना आय 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- BPL कार्ड/ आस्था कार्ड या अंत्योदय कार्ड
- राशन कार्ड कॉपी
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- एफीडेविट
कौन-कौन ले सकता है लाभ
- अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार
- अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारॉ
- अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार
- पालनहार योजना से लाभान्वित
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://maef.nic.in/schemes पर भी जा सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की इसके लायक मानी जाती है। जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो।