Samachar Nama
×

PPF: पीपीएफ खाताधारकों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने किए बड़े बदलाव, नॉमिनी अपडेट करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब कोई भी ग्राहक अपने पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी को बिना किसी चार्ज के अपडेट या बदल सकता है। पहले इसके लिए 50 रुपए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है।

इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि कई वित्तीय संस्थाएं पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट करने के लिए शुल्क ले रही थीं, जिसे अब सरकार ने खत्म कर दिया है।

क्या कहा वित्त मंत्री ने?

वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा:

“हाल ही में मुझे सूचित किया गया कि कुछ वित्तीय संस्थाएं PPF खातों में नामांकित व्यक्ति को अपडेट या बदलने के लिए शुल्क ले रही हैं। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 'सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018' में संशोधन किया है, ताकि अब पीपीएफ खातों में नॉमिनी बदलने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाए।”

नया नियम कब से लागू हुआ?

सरकार ने यह बदलाव गजट अधिसूचना 02/4/25 के माध्यम से लागू किया है। इसका मतलब है कि यह नियम आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है और देशभर के सभी बैंकों व पोस्ट ऑफिस को इसका पालन करना होगा।

बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अन्य बड़े बदलाव

सरकार ने हाल ही में संसद में बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इसके तहत न केवल पीपीएफ खातों से जुड़ा बदलाव किया गया है, बल्कि कई अन्य अहम नियम भी बदले गए हैं:

1. नॉमिनी की संख्या बढ़ी

अब एक व्यक्ति अपने बैंक खातों, लॉकर और निवेशों में 4 नामांकित व्यक्ति (Nominees) जोड़ सकता है। पहले यह संख्या सीमित थी।

2. महत्वपूर्ण हित (Substantial Interest) की नई परिभाषा

पहले किसी बैंक में अगर किसी का निवेश 5 लाख रुपए से अधिक होता था तो उसे “महत्वपूर्ण हित” माना जाता था। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है।

यह बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछली सीमा 60 साल पहले तय की गई थी, जो मौजूदा आर्थिक हालात में बहुत कम मानी जा रही थी।

छोटी बचत योजनाओं के खाताधारकों को लाभ

सरकार के इस कदम से सिर्फ PPF ही नहीं बल्कि बाकी सभी छोटी बचत योजनाओं के खाताधारकों को भी लाभ होगा। इनमें शामिल हैं:

  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

  • किसान विकास पत्र (KVP)

अब इन योजनाओं में भी नॉमिनी को अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे खाताधारकों को न सिर्फ पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी, बल्कि वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी कैसे बदलें?

यदि आप अपने पीपीएफ खाते में नॉमिनी बदलना चाहते हैं, तो आपको यह प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. पीपीएफ खाता संचालन करने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं।

  2. वहां पर Form F भरें, जिसमें पुराने और नए नॉमिनी की जानकारी मांगी जाती है।

  3. पहचान पत्र और खाते से जुड़ी जानकारी दें।

  4. अब बैंक/पोस्ट ऑफिस आपके अनुरोध को प्रोसेस करेगा और नया नॉमिनी दर्ज किया जाएगा – बिना किसी शुल्क के

इस बदलाव से क्या होंगे फायदे?

लाभ विवरण
✅ शुल्क समाप्त अब ₹50 का नॉमिनी अपडेट शुल्क नहीं देना होगा।
✅ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत पड़ने पर नॉमिनी को बार-बार बदला जा सकता है।
✅ बढ़ी पारदर्शिता खाताधारकों को बेहतर नियंत्रण मिलेगा।
✅ वित्तीय सुरक्षा किसी भी आपात स्थिति में नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर करना आसान होगा।

निष्कर्ष:

सरकार का यह फैसला उन लाखों खाताधारकों के लिए बेहद उपयोगी है जो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। अब नॉमिनी को अपडेट करना न सिर्फ सरल होगा, बल्कि पूरी तरह मुफ्त भी हो गया है। इससे सुरक्षित और लचीला निवेश करने की सुविधा बढ़ेगी और आम जनता को बैंकिंग सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और भरोसा मिलेगा।

यदि आपका पीपीएफ खाता है और आपने अब तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है, तो यह बेहतरीन मौका है – बिना किसी शुल्क के, आज ही प्रक्रिया शुरू करें।

Share this story

Tags