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आखिर क्‍यों जरूरी होता है शादी का रजिस्‍ट्रेशन, विवाह के कितने दिन बाद कर सकते हैं आवेदन ?

शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है. जब दो लोग सभी रीति-रिवाजों को अपनाते हुए जीवन भर एक-दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, तो वे शादी के बंधन में बंध जाते हैं.........
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यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है. जब दो लोग सभी रीति-रिवाजों को अपनाते हुए जीवन भर एक-दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, तो वे शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हर धर्म में विवाह संपन्न कराने की अलग-अलग प्रक्रिया होती है। भारत में शादी को लेकर भी कानून हैं. विवाह के बाद विवाह का पंजीकरण भी आवश्यक है, यह एक कानूनी प्रमाण है। जो भविष्य में आपके बहुत काम आ सकता है. आइए जानते हैं कि शादी के कितने दिन बाद आप मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

भारत में अब विवाह प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यदि आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आप अपने राज्य के नगर निगम की वेबसाइट पर जा सकते हैं। या फिर आप राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. जिसमें पति-पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जरूरी होगी।

इसके साथ ही जीवनसाथी का आधार कार्ड. विवाह प्रमाण पत्र बनवा रहे पति-पत्नी की चार पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ ही शादी के दौरान पति पत्नी की 2-2 तस्वीरें भी। जिसमें उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है. इसके साथ ही शादी के कार्ड की एक फोटो भी. इन सभी दस्तावेजों के साथ जोड़े को रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। जहां रजिस्ट्रार की सुविधा उपलब्ध नहीं है. आपको ग्राम अधिकारी के कार्यालय में जाकर वहां संपर्क करना होगा।

विवाह प्रमाणपत्र के लिए, नवविवाहित जोड़े को आम तौर पर 30 दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन अगर कोई 30 दिन के अंदर आवेदन नहीं करता है तो जान लें. फिर वह 5 साल तक विलंब शुल्क देकर कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से मंजूरी के लिए बात करनी होगी.

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