आधार से अबतक नहीं कराया पैन को लिंक तो लगेगा 6000 रुपए का जुर्माना, ये है कारण

करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा इसलिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए आपको कितना जुर्माना देना होगा।
आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समयसीमा खत्म हो गई है. ऐसे में अगर आप लिंक मिस कर गए हैं तो यह खबर आपको झटका दे सकती है। जी हां, आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी। 30 जून तक आधार-पैन लिंकिंग के लिए कोई शुल्क नहीं है. चूंकि, इसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है तो लोगों को अब इससे जुड़े कार्यों को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, आधार-पैन लिंक नहीं होने की वजह से उनका पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो गया है। यानी अब आप इससे जुड़े कई काम नहीं कर सकते. हालांकि, करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा, इसलिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
सबसे ज्यादा नुकसान करदाताओं को होगा
करदाताओं को 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. अगर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वे आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उनका पैन निष्क्रिय हो गया है और आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी एक महीने से कम रह गई है। इसलिए पैन कार्ड का जुर्माना भरने के बाद भी अगर पैन एक्टिवेट नहीं होता है तो इसे एक्टिवेट होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है।
6 हजार का जुर्माना लगेगा
मान लीजिए कि आप अभी जुर्माना भरते हैं तो आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाएंगे क्योंकि आपके पैन को सक्रिय होने में समय लगता है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको इसे बिल्ड आईटीआर के रूप में दाखिल करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि बिलयुक्त आईटीआर दाखिल करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जो कि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए 5,000 रुपये है।
इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो इसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. आईटीआर फाइलिंग में देरी पर 5 हजार और आधार-पैन लिंकिंग एक्टिवेट करने पर 1 हजार यानी कुल मिलाकर आपको 6 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.