Sukanya Samriddhi Yojana में करने जा रहे हैं निवेश तो जान लें ये खास बातें, बच जाएंगे नुकसान से

वैसे तो देश में बेटियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं लेकिन हम आपको जिस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है। इस योजना में निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक का सारा खर्च वहन करेंगे। यह योजना 7.6% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है। इस योजना को डाकघर या बैंक में निवेश किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से आपको आयकर नियमों के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
अब तक सुकन्या समृद्धि योजना खाता बेटी की मृत्यु या निवास का पता बदलने पर बंद किया जा सकता है। लेकिन अब खाताधारक की घातक बीमारी को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। जिसके बाद आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक की मृत्यु पर खाता समय से पहले बंद भी किया जा सकता है।इससे पहले दो बेटियों के खाते पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती थी।
लेकिन अब तीसरी बेटी के जन्म और उसके नाम पर किए गए निवेश पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट दी जा सकती है। यदि जुड़वां बेटियां हैं तो दोनों के लिए खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। अब तक, बेटी 10 साल की होने पर अपना खाता संचालित करने में सक्षम थी। लेकिन अब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बेटी के 18 साल की होने के बाद ही संचालित करने का अधिकार मिलेगा। पहले बेटी के अभिभावक इस खाते को संचालित कर सकते थे।