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अगर आप भी करते हैं पीपीएफ में निवेश तो जरूर पढ़ें ये खबर! अब फ्री में कर सकेंगे अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब ग्राहक बिना किसी शुल्क के अपने पीपीएफ खाते में अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। पहले इस बदलाव के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। वित्त मंत्री ने इस संबंध में एक पोस्ट किया है....

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब ग्राहक बिना किसी शुल्क के अपने पीपीएफ खाते में अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। पहले इस बदलाव के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। वित्त मंत्री ने इस संबंध में एक पोस्ट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्तीय संस्थान पीपीएफ खातों में नामित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने या बदलने के लिए शुल्क ले रहे हैं।

अब राजपत्र अधिसूचना 02/4/25 के माध्यम से सरकारी बचत संरक्षण सामान्य नियम 2018 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ताकि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर लगने वाले किसी भी शुल्क को माफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों के बैंक, लॉकर में धन के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों को नामित करने की अनुमति देता है।

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बता दें कि सरकार की ओर से नए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अहम ब्याज की परिभाषा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक में 5 लाख रुपए का निवेश किया था, तो उसे महत्वपूर्ण ब्याज माना जाता था। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह परिवर्तन करने का कारण यह है कि यह पुरानी सीमा लगभग 60 वर्ष पहले तय की गई थी।

सरकार के इस फैसले से पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और अन्य लघु बचत योजनाओं के खाताधारकों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, लोग अब बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने खातों में नामांकित व्यक्ति को अपडेट या बदल सकेंगे।

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