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अब दोस्तों को गाली देना पड़ेगा भारी क्योंकि हो सकती हैं जेल, जानें क्या कहता हैं नियम ?

अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जरा-जरा सी बात पर एक-दूसरे को गाली देने लगते हैं। वे दुर्व्यवहार करने लगते हैं......
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यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जरा-जरा सी बात पर एक-दूसरे को गाली देने लगते हैं। वे दुर्व्यवहार करने लगते हैं. आपने सोशल मीडिया पर कई बार लोगों के एक-दूसरे को गाली देने वाले वीडियो खूब देखे होंगे. कई बार लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं।लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वे क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आगे चकर यह उनके लिए भारी पड़ सकता है। कई लोग बातचीत के दौरान अपने दोस्तों को गालियां देते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता। अपशब्द कहने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है.

अगर कोई किसी को गाली देता है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है. इसलिए ऐसे मामले आपराधिक हैं. ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत किसी के साथ दुर्व्यवहार करना एक आपराधिक अपराध है।आमतौर पर गाली-गलौज और अभद्रता के मामलों में लोग समझौता कर मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर धारा 294 के तहत मामला दर्ज है तो आप उसका निपटारा नहीं कर सकते. क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं.भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत इस मामले में आरोपी को 3 महीने तक की सजा हो सकती है.

आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता है. लेकिन इसके बदले उन्हें जुर्माना देना होगा. लेकिन अगर मामला बढ़ गया. फिर जेल की नौबत भी आ सकती है.अक्सर जब किसी की पार्टी में झगड़ा होता है तो कई लोग एक-दूसरे को गालियां देते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं. ऐसा अक्सर शादी पार्टियों के झगड़ों में देखने को मिल जाएगा। सम्मेलनों में होने वाले झगड़ों में यह देखने को मिलेगा. कई समाजों में लोग लड़ाई-झगड़े के दौरान ऐसा करते हैं।लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी की जान को खतरा सिर्फ धमकी देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक अपराध है। इसमें धमकीदेने वाले के खिलाफ थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत किसी को जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है।

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