'जरूरी खबर' अगर गुम या चोरी हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो बिल्कुल भी ना हो परेशान इस तरीके से घर बैठे मिनटों में बन जाएगा दूसरा
ये काम करना जरूरी है
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको आवेदन करने से पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसकी एक कॉपी अवश्य ले लें, क्योंकि दोबारा डीएल बनाते समय इसकी जरूरत पड़ती है।
आवेदन इस प्रकार किये जा सकते हैं:-
स्टेप 1
यदि आपका डीएल खो गया है या चोरी हो गया है, तो इसे नवीनीकृत करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
फिर यहां अपना विवरण दर्ज करें और एलएलडी फॉर्म भरें
चरण दो
- फिर इस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें
इसके बाद संबंधित दस्तावेज की एक प्रति इसके साथ संलग्न करें
अब आपको इस फॉर्म को लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा
चरण 3
आपको आरटीओ कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी से मिलना होगा
फिर इस फॉर्म को यहां सबमिट कर दें
इसके बाद प्रक्रिया पूरी होते ही आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है
डीएल भारतीय डाक द्वारा आपके घर भेजा जाता है।