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चक्रवात से हुए नुकसान के लिए कार बीमा का दावा कैसे करें? यहां जानें स्टेप बॉय स्टेप पूरी प्रोसेस

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चक्रवाती तूफान मिचोंग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर कहर बरपाया है. इस चक्रवात के बाद कार बीमा का महत्व एक बार फिर सामने आया है। चक्रवातों के दौरान कारों का क्षतिग्रस्त होना बहुत आम बात है। बीमा हमें प्राकृतिक आपदाओं के ऐसे मामलों में कार को हुए नुकसान को कवर करने में मदद करता है। चक्रवात मिचोंग के कारण चेन्नई में भयंकर बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो में बाढ़ के पानी में कारों को बहते हुए दिखाया गया है। कुछ इलाकों में पानी के स्तर के कारण कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। ऐसी स्थिति में कोई अपनी कार बीमा का दावा कैसे कर सकता है?

कार की क्षति आमतौर पर व्यापक मोटर बीमा के अंतर्गत कवर की जाती है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है। तीसरे पक्ष की पॉलिसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति को आकस्मिक क्षति की लागत, तीसरे पक्ष के व्यक्ति को लगी चोटों के इलाज की लागत, तीसरे पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मुआवजा और कानूनी देनदारियों को कवर करती है।

एक कार बीमा पॉलिसी, अन्य बातों के अलावा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कार को हुए नुकसान को कवर करेगी। बीमा पॉलिसी के अलावा, कुछ ऐड-ऑन जैसे सड़क किनारे सहायता, इंजन सुरक्षा कवर, व्यक्तिगत सामान की हानि आदि खरीदना बेहतर है। ये विशेष सुविधाएँ कार बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

किसी भी समस्या के मामले में, कार मालिक को दावे के लिए तुरंत बीमा कंपनी को घटना की सूचना देनी चाहिए। नुकसान की तस्वीरें और वीडियो भी लें, क्योंकि आप उन्हें सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। अपनी कार बीमा पॉलिसी, कार पंजीकरण दस्तावेज़ आदि अपने साथ रखें। इसके बाद कार बीमा के लिए क्लेम करें। बीमा कंपनी कार को गैरेज में ले जाएगी और क्षति का निरीक्षण करेगी। क्षति की जांच के बाद मालिक को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। या बीमा कंपनी कार की मरम्मत का खर्च वहन करती है।

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