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ट्रेन में शराब पीने या बदसलूकी करने पर मिलती है इतने साल की सजा? ये है जुर्माने का प्रावधान

Railway Rules: ट्रेन में शराब पीने या बदसलूकी करने पर मिलती है इतने साल की सजा? ये है जुर्माने का प्रावधान

भारत में प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। जिनके लिए भारतीय रेलवे रोजाना हजारों ट्रेनें चलाती है। भारतीय रेलवे ने रेलवे में यात्रा करने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। वो नियम जिनका पालन हर किसी को करना होगा. ट्रेन में सफर के दौरान आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसके लिए भी ये नियम बनाए गए हैं।कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर वे शराब पीकर ट्रेन में सफर करेंगे तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि रेलवे के नियम इसके लिए बहुत सख्त हैं। ऐसा करने पर आपको सज़ा हो सकती है. आइए आपको बताते हैं कि क्या होगी सजा.

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई ट्रेन में सफर करते समय नशे में पाया जाता है। या फिर वह नशे में सफर कर रहा था. और ऐसे में वह ट्रेन में अभद्रता या कोई भी हरकत कर देता है. तो उस व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में यात्री का टिकट जब्त किया जा सकता है. इसके साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं 6 महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है. ये तीनों ही सज़ा हो सकती हैं.

जब भी आप ट्रेन से यात्रा करते हैं. तो वहां आपको लगभग हर कोच में 'धूम्रपान वर्जित है' लिखा हुआ दिखेगा. रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है और इसमें बहुत से लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है कि किसी एक यात्री की वजह से दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो. इसलिए रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने के लिए कई नियम बनाए हैं। जैसे नशे में गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है.

इसी तरह सिगरेट पीने पर भी सजा का प्रावधान है. भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 167 के तहत, यदि कोई यात्री ट्रेन में सिगरेट पीता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ट्रेन में ड्यूटी दे रहा कोई भी कर्मचारी नशे में है. तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है.

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