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PF क्लेम हो गया है रिजेक्ट तो कितने दिन बाद करें दोबारा अप्लाई? जानिए क्या है नियम 

आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का ईपीएफओ क्लेम बार-बार खारिज हो रहा है। अगर आपने भी पीएफ क्लेम के लिए आवेदन किया है और आ.........
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आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का ईपीएफओ क्लेम बार-बार खारिज हो रहा है। अगर आपने भी पीएफ क्लेम के लिए आवेदन किया है और आप भी इसे लेकर चिंतित हैं तो घबराएं नहीं। पिछले साल ईपीएफओ ने इस समस्या को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि ग्राहक इस समस्या का सामना करने से बच सकें। कई बार रिजेक्ट होने के बाद लोगों को यह नहीं पता होता कि दोबारा इसके लिए आवेदन कैसे करें। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएफ क्लेम खारिज होने के बाद आप दोबारा कब और कैसे क्लेम कर सकते हैं।

आपके ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) दावे को ऑनलाइन अस्वीकार करने का कारण यह हो सकता है कि ऑनलाइन दावा प्रपत्र में दी गई जानकारी दावे के लिए गलत या अधूरी हो सकती है, जैसे बैंक खाता विवरण, सदस्य विवरण, या यहां तक ​​कि रोजगार संबंधी विवरण, ये सभी अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार हो सकता है. इसके अलावा ईपीएफ सिस्टम के बाहर निष्क्रिय यूएएन या ऐसा यूएएन जो पीएफ से मेल नहीं खाता हो। कुल मिलाकर, यदि आप फॉर्म में गलत यूएएन नंबर दर्ज करते हैं, तो आपको अस्वीकृति का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं उतना पैसा आपके पीएफ खाते में होना चाहिए, अन्यथा आपका पीएफ दावा खारिज हो सकता है।

सबसे पहले, आपको यह पता लगाना होगा कि आपका पीएफ दावा क्यों खारिज कर दिया गया। यह जानकारी पीएफ क्लेम स्टेटस में पाई जा सकती है। इसका कारण जानना ज़रूरी है ताकि आप इसे ठीक कर सकें। आपको बता दें कि फॉर्म रिजेक्ट होने के एक से दो दिन के अंदर आप दोबारा क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कारण की पहचान करने के बाद, आपको समस्या को ठीक करने के लिए दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि चेक पर कोई नाम नहीं होने के कारण आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है, तो आप बैंक से नई चेकबुक मांग सकते हैं या इसके बदले बैंक पासबुक जमा कर सकते हैं।

1- उपयोगकर्ता अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।

2- दावे के लिए लागू दावा फॉर्म पर क्लिक करें, उदाहरण के लिए, ऑनलाइन सेवा अनुभाग से फॉर्म 19, 10सी, या 31।

3- अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें। पुष्टि करने के लिए बैंक खाता नंबर दोबारा दर्ज करें।

4- आप जिस प्रकार के दावे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके अनुसार फॉर्म का चयन करें।

5- अपना विवरण, पता भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

6- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और अपना पीएफ दावा आवेदन जमा करें।

7- एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, अपने आवेदन की प्रगति की निगरानी के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी स्थिति को ट्रैक करें।

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