दिल्ली चुनाव से पहले कब तक बनवा सकते हैं वोटर कार्ड? यहां जानिए ऑनलाइन प्रोसेस और फीस के बारे में सबकुछ
दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है. ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली के मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली के लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं. ऐसे में अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. अब चुनाव की घोषणा का इंतजार है. यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच चुनाव की घोषणा कर सकता है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है. अक्सर देखा जाता है कि लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि चुनाव की स्थिति में वे कब तक वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है. यानी आपके पास अभी भी वोटर आईडी कार्ड पाने का मौका है। आयोग के मुताबिक, आवेदन के 1 महीने के भीतर वोटर कार्ड आपके घर पहुंच जाता है. इसके बाद आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे.
अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको फॉर्म 6 मिलेगा, जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म 6 में आप अपना राज्य, जिला, विधानसभा चुनें और अपनी निजी जानकारी भरें। पहचान और पते के लिए स्वप्रमाणित आधार कार्ड फोटो अपलोड करें और जमा करें। आवेदन जमा होने के बाद आयोग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा।