
दरअसल, अगर आपका काटा गया टैक्स कुल देनदारी से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक रिफंड मिल सकता है। आप अपने रिफंड की स्थिति भी देख सकते हैं।
यह गलती मत करो
आईटीआर दाखिल करते समय करदाता अक्सर कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं। इससे उन्हें अपना रिफंड मिलने में देरी होती है. अगर आप भी पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। जैसे आपको आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सही जानकारी भरनी होगी। बैंक अकाउंट डिटेल से लेकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तक आपको सिग्नेचर भी भरना होगा. अगर आप सही जानकारी नहीं भरते हैं तो आपको रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है। साथ ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। ध्यान रखें कि इनकम टैक्स आपकी सभी जानकारियों को वेरिफाई करने के बाद ही रिफंड जारी करता है।
ऐसे चेक करें अपना रिफंड
आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी डालने के बाद आपको कुछ ही मिनटों में अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।