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 अब तक नहीं किया PF Transfer? तो होगा तगड़ा नुकसान

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ईपीएफ प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों के लिए एक भरोसेमंद स्कीम है। रिटायरमेंट के बाद इससे काफी मदद मिलती है। ईपीएफ में जमा पैसे पर टैक्स छूट और ब्याज भी अच्छा मिलता है। अगर आपने हाल ही में अपनी नौकरी बदली है और अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या आपको पुराने ईपीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलेगा या नहीं, तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

नौकरी बदलने पर आपका ईपीएफ अकाउंट ऑटोमेटिक तरीके से नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए आपको ईपीएफओ मेंबर सर्विस पोर्ट से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपका पैसा पुराने ईपीएफ अकाउंट में ही रहता है। आपका यूएएन नंबर वहीं रहता है, लेकिन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर न होने पर भी ब्याज मिलता रहता है? आइए आपको इसका जवाब बताते हैं।

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय है तो इस पर 36 महीने यानी 3 साल तक ब्याज मिलता है। यह ब्याज आखिरी ईपीएफ योगदान से कैलकुलेट होता है। अगर 36 महीने तक इसमें कोई योगदान नहीं किया जाता है और कर्मचारी अब नौकरी पर नहीं है या रिटायर हो गया है तो खाता निष्क्रिय हो जाता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

 नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ खाता ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको पुराने खाते पर सिर्फ तीन साल तक ही ब्याज मिलेगा। उसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इससे आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर मंजूर की है।

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