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GSY: बहुत काम की है Post office की ये स्कीम, एकमुश्त मिलते हैं 35 लाख रुपए

अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद की चिंता में हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी. पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए आपको रोजाना सिर्फ 50 रुपये की बचत करनी होगी....
अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद की चिंता में हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी. पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए आपको रोजाना सिर्फ 50 रुपये की बचत करनी होगी।

यूटिलिटी न्यूज डेस्क !!! अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद की चिंता में हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी. पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए आपको रोजाना सिर्फ 50 रुपये की बचत करनी होगी। साथ ही योजना से जुड़ने के लिए निवेशक की उम्र 19 से 55 साल के बीच होनी चाहिए. इसके बाद मैच्योरिटी पर आपको 35 लाख रुपये की एकमुश्त रकम मिलती है. वो भी बिना किसी जोखिम के. क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम शेयर बाजार पर निर्भर नहीं होती है. यह एक सरकारी उपक्रम है.

पात्रता क्या है?

आपको बता दें कि अगर पात्रता के लिए निवेशक की उम्र की बात करें तो 19 से 55 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश शुरू कर सकता है। साथ ही, इस डाकघर योजना में न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये है। निवेशक इसमें मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी 1995 में भारत के ग्रामीण लोगों के लिए शुरू की गई थी। आज के समय में देश के करोड़ों लोग ग्राम सुरक्षा योजना से जुड़कर चिंता मुक्त हो गए हैं।

35 लाख कैसे मिलेंगे?

ग्राम सुरक्षा योजना के तहत अगर आप 19 साल की उम्र में 10 लाख रुपये की ग्राम सुरक्षा योजना खरीदते हैं तो आपको 55 साल तक हर महीने 1,515 रुपये का प्रीमियम देना होगा। वहीं, 58 साल के लिए 1,463 रुपये और 60 साल के लिए 1,411 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। यानी रोजाना सिर्फ 50 रुपये बचाकर आप 35 लाख रुपये की मोटी रकम कमा सकते हैं. वो भी बिना किसी टेंशन के. इतना ही नहीं, योजना से जुड़ने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस से लोन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. इसके साथ ही आयकर में छूट का भी प्रावधान किया गया है.

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