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नोटिस पीरियड में मिली सैलरी पर देना पड़ सकता है GST

नोटिस पीरियड में मिली सैलरी पर देना पड़ सकता है GST

यूटिलिटी न्यूज डेस्क !!! सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने भारत ओमान रिफाइनरीज के मामले में एक अहम बात कही है । बता दें कि, एएआर के फैसले में कहा गया है कि जीएसटी कर्मचारियों की अलग-अलग रिकवरी पर लागू होगा । यहां रिकवरी का मतलब है कि, कंपनी की ओर से चुकाया जाने वाला टेलीफोन बिल, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा आदि । कंपनी की तरफ से कर्मचारियों के इंश्योरेंस का जो पैसा दिया जाता है और नोटिस पीरियड में सैलरी दी जाती है, उस पर भी जीएसटी लग सकता है । जीएसटी की परिभाषा देखें तो यह मामला बहुत हद तक स्पष्ट हो सकता है ।

इसके बारे में एएआर की रूलिंग ने बताया है कि, यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी से इस्तीफा देता है और वह नोटिस पीरियड में काम कर रहा है तो चूंकि कंपनी कर्मचारियों को सर्विस देती है, इसलिए उसकी उस सेलेरी पर जीएसटी काटा जा सकता है । इसके आगे आपको बता दें कि, जीएसटी की रूलिंग में कहा गया है कि, जो कर्मचारी नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी छोड़ रहे हैं, उनके नोटिस पेमेंट रिकवरी पर जीएसटी लग सकता है ।

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