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क्रिप्टोकरंसी की ट्रेडिंग पर टैक्स-GST का अलग से नियम बनाएगी सरकार !

क्रिप्टोकरंसी की ट्रेडिंग पर टैक्स-GST का अलग से नियम बनाएगी सरकार, अगले बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार क्रिप्टोकरंसी के टैक्स को लेकर एक नया नियम बनाने जा रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल पहले से जो टैक्स के नियम चले आ रहे हैं, वे नियम इस पर लागू नहीं होंगे । इनकम टैक्स के सेक्शन में क्रिप्टोकरंसी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह वर्चुअल करंसी है । सूत्रों के मुताबिक, अगले बजट में क्रिप्टोकरंसी पर सरकार इस नियम ला सकती हैं । इसके बारे में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया है कि, इनकम टैक्स के संदर्भ में, कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, इसके आलवा जीएसटी के बारे में भी कानून “बहुत स्पष्ट” है इसके आगे तरूण बजाज ने कहा कि, बाकी सेवाओं पर जो जीएसटी लगाने का नियम है वो ही क्रिप्टोकरंसी पर भी लागू होगा  

तरुण बजाज ने मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में कहा, “हम इस पर निर्णय लेंगे और जहां तक मैं समझता हूं कि पहले से ही लोग इस पर टैक्स चुका रहे हैं । अब जब वास्तव में इसका प्रचलन बहुत बढ़ चुका है तो हम देखेंगे कि कानून में कुछ बदलाव ला सकते हैं या नहीं मगर मैं एक बात जरूर कहना चा​हूंगा और वो ये है कि ये सबकुछ होगा मगर अभी कुछ नहीं जो भी कुछ होगा वो आने वाले बजट मेें ही होगा उससे पहले नहीं ।

राजस्व सचिव बजाज ने कहा, “लेकिन हां, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा… हमें पहले ही कुछ टैक्स मिल चुके हैं, कुछ ने इसे एक प्रॉपर्टी के रूप में माना है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान किया है.” यह पूछे जाने पर कि क्रिप्टोकरंसी पर जीएसटी के तहत टैक्स कैसे लिया जाएगा उस पर बजाज ने जवाब देते हुए कहा कि, “अन्य सेवाओं के लिए जीएसटी के नियम पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए जीएसटी की जो भी दर है, उन पर टैक्स लगाया जाता है और यही नियम क्रिप्टो पर भी लागू होगा.”

ऐसी संभावना है कि, सरकार की तरफ से 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरंसी पर एक बिल पेश किया जा सकता हैं ।

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