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अब आप भी वोट डालने के लिए ऑफिस से छुट्टी या हाफ डे मांग सकते हैं? नहीं कटेगा कोई पैसा, जानें क्या कहता है नियम

लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें देशभर के कई राज्यों में वोट डाले जाएंगे......
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यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें देशभर के कई राज्यों में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद एक के बाद एक अलग-अलग चरणों में वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे. कई जगहों पर मतदान सप्ताह के दिनों में यानी उस दिन करना पड़ता है जब आपका कार्यालय होता है। ऐसे में कई लोगों को मतदान करने में दिक्कत आ सकती है. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन आप आधे दिन के लिए ऑफिस छोड़ सकते हैं या नहीं...

दरअसल, मतदान के दिन कई राज्यों में सरकार सवैतनिक अवकाश की घोषणा करती है, यानी सरकारी कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, दफ्तरों में आमतौर पर या तो छुट्टी दी जाती है या आधे दिन की। जिससे लोग आसानी से मतदान केंद्र पर जाकर वोट कर सकेंगे.अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए छुट्टी का भी प्रावधान है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, किसी कंपनी को मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी होती है। चूंकि मतदान करना सभी का अधिकार है

 इसलिए कोई भी मतदान के लिए आधे दिन या छुट्टी से इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप चाहें तो वोटिंग वाले दिन आधा Election 2024: क्या वोट डालने के लिए ऑफिस से छुट्टी या हाफ डे मांग सकते हैं आप? जानें क्या है नियम मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है. बाहरी राज्यों से दिल्ली में काम करने वाले लोगों को भी मतदान के दिन छुट्टी मिलेगी. वहीं, राजस्थान सरकार, केरल और बिहार जैसे राज्यों ने भी लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा की है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले सकें, कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट मर्ज कर दिया जाएगा.

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