हॉस्पिटल में भूलकर भी न करे किसी से भी बदतमीज़ी, वरना आपको हो सकती है इतने साल की जेल, यहाँ जानिए इससे जुड़े नियम
यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! फ्लाइट में देरी के कारण विमान के अंदर एक यात्री ने पायलट पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया. दुर्व्यवहार को हवाई अड्डों सहित हर जगह नियंत्रित किया जाता है, और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अस्पताल में होने वाले कदाचार से निपटने के लिए सख्त दंडों का प्रावधान करने वाला एक समान कानून बनाया गया है।
डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सजा
आमतौर पर देखा जाता है कि अस्पताल में लापरवाही के कारण या मरीज का सही इलाज न होने के कारण परिजन डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार डॉक्टरों पर हमले के मामले भी सामने आए हैं. जिसके बाद इस संबंध में सख्त कानून बनाने की मांग उठी, देशभर में डॉक्टरों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया. अब देश में ऐसा करने पर बेहद सख्त कानून है, जिसके तहत आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है।अगर आप अस्पताल के कामकाज में बाधा डालते हैं तो आपको आईपीसी की धारा 353 के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है।अगर आप किसी अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आदि के साथ दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार करते हैं तो आपको धारा 504 के तहत दो साल तक की जेल हो सकती है
यदि आप किसी डॉक्टर, नर्स या अन्य स्टाफ सदस्य को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो आपको तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है।अगर आपने किसी डॉक्टर या स्टाफ के साथ मारपीट की तो आपको तीन से 10 साल तक की जेल हो सकती है.किसी भी प्रकार की बर्बरता या अस्पताल में जबरन प्रवेश के लिए आपको तीन साल तक की जेल हो सकती है।विभिन्न आईपीसी अधिनियमों के तहत अस्पतालों में इस तरह के व्यवहार से निपटने के प्रावधान हैं, ऐसी जानकारी आपको सभी अस्पतालों में लिखी मिल जाएगी। अगर कोई अस्पताल में ऐसी हरकत करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आरोप साबित होने पर कई सालों तक जेल भी हो सकती है.

