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क्या पीएफ खाते से एक मुश्त में निकाल सकते हैं एक लाख रुपये, जानें क्या कहता हैं नियम ?

भारत में कोई भी कामकाजी व्यक्ति। उनका पीएफ अकाउंट है. ये खाते सरकारी संस्था EPFO ​​द्वारा संचालित होते हैं. इसमें हर महीने सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा किया जाता है.......
जरूरत पड़ने पर क्या पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं आप?

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! भारत में कोई भी कामकाजी व्यक्ति। उनका पीएफ अकाउंट है. ये खाते सरकारी संस्था EPFO ​​द्वारा संचालित होते हैं. इसमें हर महीने सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा किया जाता है. यह एक भविष्य की बचत पेंशन योजना है।इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर आप इससे पैसे भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप आपातकालीन चिकित्सा मामलों में अग्रिमजरूरत पड़ने पर क्या पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं आप?

ईपीएफओ कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या चिकित्सीय स्थिति के इलाज के लिए अग्रिम चिकित्सा दावा सुविधा प्रदान करता है। ईपीएफओ ने यह जानकारी दी है कि इसका इस्तेमाल आप केवल गंभीर जानलेवा बीमारियों के दौरान ही कर सकते हैं.

यहां तक ​​कि जब कर्मचारी या उसका मरीज अस्पताल में भर्ती हो. इसके लिए कर्मचारी या उसके मरीज को सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र इकाई सीजीएचएस पैनल अस्पताल में भर्ती करना अनिवार्य है। यदि आपने मरीज को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इसलिए आप इस संबंध में जांच करने के बाद ही मेडिकल क्लेम कर सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी के मामले में, आप ईपीएफओ के माध्यम से ₹1,00,000 तक का एडवांस निकाल सकते हैं। इसके लिए यदि आप कार्य दिवस पर आवेदन कर रहे हैं। तो अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा. आप चाहें तो यह पैसा सीधे अस्पताल के खाते में भेज सकते हैं। आपको मरीज के अस्पताल से छुट्टी के 45 दिनों के भीतर मेडिकल स्लिप जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके अंतिम बिल का भुगतान अग्रिम राशि के साथ कर दिया जाएगा।

पीएफ के लिए आपको ऑनलाइन एडवांस क्लेम करना होगा. तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा। इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 31,19,10सी और 10डी भरना होगा। इसके बाद आपको आखिरी चार नंबर डालकर अपना अकाउंट वेरिफाई करना होगा।

इसके बाद आपको Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पीएफ का एडवांस फॉर्म 31 भरना होगा. इसके बाद आपको राशि दर्ज करनी होगी और अपने चेक या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। फिर आपको अपना पता दर्ज करना होगा और फिर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा और आपका दावा किया जाएगा।

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