अब 12वीं पास पर भी शुरू कर सकते हैं मेडिकल व्यवसाय, लाइसेंस की भी नहीं होगी जरुरत, जानिए क्या हैं प्रोसेस !
यूटिलिटी न्यूज डेस्क !! केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स ऐक्ट के मेडिकल डिवाइस के नियमों में कुछ बदलाव किया गया हैं । इन नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति, जो 12वीं पास है वह मेडिकल के व्यवसाय के क्षेत्र में डिवाइसों की खरीद और ब्रिक्री कर सकता है । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले होता ये था कि यदि आपको ऐसा बिजनेस करना होता था तो आपको उसके लिए फॉमसिस्ट की ड्रिग्री लेनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । आपको बता दें कि, अब आप ये बिजनेस बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियमों में बदलाव को लेकर कहा गया है कि केवल 12वीं पास करके कोई भी इस व्यवसाय में कदम दख सकता है। लेकिन यह व्यवसाय करने के लिए उसके पास एक साल का अनुभव होना चाहिए ।
बताया जा रहा है कि, कोविड -19 महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण व्यापार में विनियमन का अभाव दिखाई देने से इलाज में समस्या आई थी,जिसके कारण से बाजार में कई सारी ड्यूबिलिकेट चीजें बाजार में बिकने के लिए आ गई थी मगर अब सरकार ने इन पर रोकथाम के लिए ही इस प्रकार का फैसला लिया हैं । अगर आप यह व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य के रेगुलेटर के पास पंजीकरण कराना होगा। इस पंजीकरण के बाद आप डॉग्नोस्टिक्स, ऑक्सीमीटर, इंफ्रा-रेड थर्मामीटर और पीपीई जैसी चीजों को सेल कर सकेगे। बता दें कि भारत दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है।

