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UP JOB: पूर्व अग्निवीरों को 4 विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र सीमा 28 साल; भर्ती में भी छूट
 

UP JOB: पूर्व अग्निवीरों को 4 विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र सीमा 28 साल; भर्ती में भी छूट

उत्तर प्रदेश में सेना की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को राज्य के चार विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में होने वाली संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को लाभ मिल सकेगा।

सरकार के इस फैसले में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरणों से छूट देने का भी प्रावधान बताया गया है। इससे सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा मिल सकता है।

पुलिस समेत 4 विभागों में मिलेगा आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को चार विभागों की संबंधित भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इनमें पुलिस, वन विभाग, कारागार विभाग और परिवहन विभाग शामिल हैं।

इस बदलाव का उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि, आरक्षण का लाभ संबंधित भर्ती नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा।

अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 साल

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में आयु सीमा के मामले में भी राहत देने का फैसला किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष की गई है। यानी पात्र उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में तीन साल की छूट मिल सकेगी।

इससे उन युवाओं को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा देने के बाद राज्य की सरकारी भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं।

लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट का प्रावधान

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट की बात कही गई है। संबंधित भर्तियों में उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।

हालांकि, अलग-अलग विभागों और पदों के लिए लागू नियमों की पुष्टि संबंधित भर्ती अधिसूचना से करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता, मेडिकल मानकों और छूट से जुड़ी शर्तों की जानकारी लेनी चाहिए।

सेना की सेवा के बाद प्रदेश में नौकरी का अवसर

अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार की संभावनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन कर राज्य के चार विभागों में उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

इस फैसले से सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और सेवा का अनुभव रखने वाले पात्र युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। आरक्षण, आयु सीमा और परीक्षा में छूट का वास्तविक लाभ संबंधित विभागों की भर्ती नियमावली और आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित होगा।

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