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Parents Alert: 4 साल से छोटे बच्चों को न दें ये कफ-कोल्ड दवा! सरकार ने जारी की नई चेतावनी

Parents Alert: 4 साल से छोटे बच्चों को न दें ये कफ-कोल्ड दवा! सरकार ने जारी की नई चेतावनी

छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने कुछ खास दवाओं के कॉम्बिनेशन (मिश्रण) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नई शर्तें लागू की हैं।

शनिवार (22 अगस्त, 2026) को सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह साफ़ किया गया है कि इन दवा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर यह चेतावनी साफ़ तौर पर दिखाना ज़रूरी है।

**नए आदेश के तहत लागू नियम**

केंद्र सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल, 2025 को इन दो दवा सामग्री वाले कुछ FDC पर इसी तरह की पाबंदियां लगाई थीं। नए आदेश के तहत, यह नियम अब उन सभी फॉर्मूलेशन पर लागू होता है जिनमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड दोनों शामिल हैं।

**जन स्वास्थ्य के हित में लिया गया फैसला**

यह फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि दवाओं के इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा, बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं। माता-पिता को भी सलाह दी जाती है कि वे सर्दी-जुकाम या अन्य बीमारियों से पीड़ित छोटे बच्चों को खुद से ऐसी दवाएं देने से बचें। सरकार ने फार्मास्युटिकल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर साफ़ तौर पर लिखें कि "इस फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।" यह नोटिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जन स्वास्थ्य और आम जनता के हित में जारी किया गया है।

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