OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार सख्त, मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
केंद्र सरकार ने बुधवार को सोशल मीडिया चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी विनियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। दरअसल, यह कदम हाल ही में विवादों में आए शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के एक अश्लील मजाक को लेकर उठाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर गलत कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए बेहतर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया था। इसके बाद सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आईटी नियमों और आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी I&B मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्रकाशकों को नोटिस जारी कर उन्हें भारत के डिजिटल मीडिया नियमों के अनुसार सामग्री प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है।
इस मुद्दे पर मंत्रालय ने क्या कहा?
मंत्रालय ने कहा कि उसे ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील, पोर्नोग्राफिक और गलत सामग्री से संबंधित शिकायतें मिली हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के भाग-III में ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्रभावित रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़े विवाद पर टिप्पणी की और उनकी कुछ सामग्री को 'अश्लील' और 'समाज के लिए शर्मनाक' बताया है। इतना ही नहीं, अदालत ने अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराने का भी निर्देश दिया तथा अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी।
सरकारी चेतावनी
इस विवाद के बाद सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।