Samachar Nama
×

कल तक लिंक करें Aadhaar और PAN नहीं तो लगेगी हजारों की पेनल्टी, यहाँ जाने कैसे करे चेक 

कल तक लिंक करें Aadhaar और PAN नहीं तो लगेगी हजारों की पेनल्टी, यहाँ जाने कैसे करे चेक 

साल 2025 खत्म होने वाला है, और आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बस एक दिन दूर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर, 2025 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है। अगर ऐसा समय पर नहीं किया गया, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है। इससे सीधे तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। इसलिए, आपको तुरंत अपना आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस चेक करना चाहिए। यहां बताया गया है कि आप इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं।

आधार-पैन लिंकिंग क्यों ज़रूरी है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत, केंद्र सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग को ज़रूरी कर दिया है। जिन लोगों का आधार और पैन लिंक नहीं है, उनका पैन 1 जनवरी, 2026 से इनएक्टिव माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, या ज़्यादा कीमत वाले ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम सभी पैन धारकों पर लागू होता है, इसलिए किसी भी तरह की ढील की उम्मीद न करें।

वेबसाइट के ज़रिए आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें
अपना आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल है। लॉग इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पर जाएं, क्विक लिंक्स सेक्शन में "लिंक आधार स्टेटस" ऑप्शन चुनें, और अपना पैन और आधार नंबर डालें। सबमिट करने के बाद स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपने हाल ही में इन्हें लिंक किया है, तो आप लॉग इन करके डैशबोर्ड या माई प्रोफाइल सेक्शन में भी स्टेटस कन्फर्म कर सकते हैं।

SMS और मोबाइल के ज़रिए स्टेटस कैसे चेक करें
जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनके लिए SMS का ऑप्शन उपलब्ध है। UIDPAN टाइप करें, उसके बाद अपना 12-डिजिट का आधार नंबर और 10-डिजिट का पैन नंबर डालें। इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। आपको जल्द ही लिंकिंग स्टेटस के बारे में अपडेट मिल जाएगा। कोई अलग मोबाइल ऐप उपलब्ध नहीं है, लेकिन ई-फाइलिंग वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर बिल्कुल ठीक काम करती है।

अगर आधार और पैन लिंक नहीं हैं तो क्या करें?
अगर स्टेटस में "आधार-पैन लिंक नहीं है" दिखाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देरी भी न करें। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर, अपना पैन और आधार डिटेल्स डालकर, और OTP से वेरिफाई करके लिंकिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी के कारण लिंकिंग फेल हो जाती है, तो आपको पहले अपने आधार या पैन में जानकारी ठीक करनी होगी। 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक करने से आपका पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इस पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा, और इस प्रोसेस में 7 से 30 दिन लग सकते हैं।

Share this story

Tags