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पोंग डैम विस्थापित भूमि आवंटन विवाद: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक

पोंग डैम विस्थापित भूमि आवंटन विवाद: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक

Supreme Court of India ने पोंग डैम विस्थापितों से जुड़े भूमि आवंटन विवाद मामले में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में चल रही अवमानना कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।

यह कार्रवाई उस प्रकरण से जुड़ी है, जिसमें Rajasthan सरकार के अधिकारियों के खिलाफ Himachal Pradesh High Court में अवमानना की कार्यवाही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई अपने स्तर पर करने का संकेत दिया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंद्रुरकर की पीठ ने अहम सवाल उठाया कि क्या अवमानना की शक्तियों का उपयोग मूल आदेशों से आगे बढ़कर ठोस राहत देने के लिए किया जा सकता है।

यह मामला “स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अश्विनी कुमार शर्मा और अन्य” शीर्षक से सुना जा रहा है, जिसमें पोंग डैम विस्थापितों के भूमि आवंटन और उससे जुड़े प्रशासनिक आदेशों की वैधता पर विवाद बना हुआ है।

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